सभी विक्रेताओं को बिक्री के लिए बिल / कैश मैमो देना होगा।
2.
नियमों के मुताबिक राशन लेने पर कैश मैमो दिया जाना चाहिए लेकिन ऐसा भी नही हो रहा।
3.
दिनांक 22-11-2006 से दिनांक 12-12-2006 तक उसका ईलाज उपरोक्त अस्पतालों में हुआ और उसमें दवाईयों खरीदी, जिसके कैश मैमो कागज संख्या-6ग/17 ता 6ग/46 हैं, जो अंकन 73,000/-रूपये के हैं।
4.
कोई भी वस्तु खरीदते समय उसकी कीमत, गुणवता व वस्तु के खराब होने की पूर्व निर्धारित तिथि (एक्सपायरी) के बारे मे सचेत रहकर ही खरीदनी चाहिए तथा माल खरीददार को उसका कैश मैमो (रसीद) अवश्य लेनी चाहिए ।
5.
परिषद के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनके मूल वेतन का 5 प्रतिशत (पॉच प्रतिशत) प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता के रूप में रजिस्टर्ड चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा प्रेस्क्रिप्सन के साथ औषधियों के कैश मैमो प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ देय होगा कि उपयु र्क्तानुसार वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कुल धनराशि मार्च माह में देय मूल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।